यदि मेरी याददाश्त मुझे धोखा नहीं दे रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने सी बी आई से कहा था कि -
2 G की जाँच रिपोर्ट सरकार को न दिखाए.
और अब जब सीबीआई के अधिकारी ने हलफनामा ही दाखिल कर दिया...
तो कॉग्निजेंस के लिए कुछ बचा है??
क्या यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है ??
मुझे न्यायपीठ के कथन का इंतजार है...
अयंगर.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें